सलना स्कूल में विद्यार्थियों को दिया गया विधिक जानकारी

सलना हाई स्कुल में विद्यार्थियों को दिया गया विधिक जानकारी




जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, अध्यक्ष/न्यायाधीश सम्मानिय श्रीमान उत्तरा कुमार कश्यप, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय केशकाल श्रीमती अंजलि सिह, सचिव श्रीमती अंबा साह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव,के निर्देश एवं मार्गदर्शन में शास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -सलना   प्राचार्य S.N चांदेकर, भानेद्र ध्रुव NNS कार्यक्रम प्रभारी के विशेष सहयोग में शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012 श्रीमती मनीषा तिवारी। रिटेनर अधिवक्ता केशकाल द्वारा बताया कि

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचरण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम लागू किया गया है।

और बताया गया कि बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी नीचिता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार के तथा बालकों को अंतर्वलित किया जाए।

परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक भावनात्मक भौतिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पराक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। और भी विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव,DALSA  P.L.V-अनिल कुमार मंडावी व्यवहार न्यायालय केशकाल के द्वारा मानव तस्करी से संबंधित जानकारी दिया जैसे कि मानव तस्करी जिससे व्यक्तियों की तस्करी के रूप में जाना जाता है, एक अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रम या सेवाएं प्रदान करने या व्यावसायिक यो कृतियों में शामिल होने के लिए मजबूर करना या मजबूर करना शामिल है। जबरदस्ती सूचना या प्रत्यक्ष शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। व्यावसायिक यौन संबंध के लिए किसी नाबालिक का शोषण मानव तस्करी है भले ही इसमें किसी प्रकार का बाल धोखाधडी या जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया हो। विद्यार्थियों को बताया गया की अनजान लोगों के माध्यम से किसी भी प्रकार की झांसा से बचें इस प्रकार का जानकारी विस्तार से बताया गया।

जिसमें उपस्थिति कुमारी लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी,के द्वारा  बाल विवाहअधिनियम 2006 ,बाल श्रम पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

जिसमें उपस्थिति पी एल वी,थाना केशकाल अमृत नरेटी और स्कूल के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

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